नई दिल्ली,   केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल) टैक्स में कटौती की है। नई दरें लागू हो गई है। वित्त मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि 16 सितंबर से शुरू हुए पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल) टैक्स में कटौती की गई है। शुल्क की नई दरें प्रभावी हों गई है।

मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक डीजल के निर्यात पर सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर समेत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) की दर अब 25 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं, विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी 19 रुपये से घटाकर 15 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

इसी तरह पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पिछले पखवाड़े में 1.5 रुपये प्रति लीटर था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि घरेलू खपत वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 27 मार्च, 2026 को डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क लगाया था। इन विंडफॉल दरों में प्रत्येक पखवाड़े संशोधन किया जाता है। पेट्रोल के निर्यात पर भी 16 मई से यह शुल्क लागू किया गया था।