जयपुर। शहर में नए कोर्ट कॉम्पलैक्स के लिए जमीन से जुड़े मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को हाईकोर्ट में कहा कि उन्होंने आदेश की पालना में नए कोर्ट कॉम्पलैक्स के लिए सीकर रोड पर गांव नींदड़ में 90 मीटर चौड़ी सड़क पर 100 बीघा और अजमेर रोड पर रिंग रोड के पास गांव पीपला भगतसिंह में खसरा संख्या 233 व 235 की पूरी जमीन को रिजर्व कर लिया है। वहीं अदालत को अजमेर रोड स्थित जेडीए की वेस्ट वे हाइट्स योजना में भूमि की उपलब्धता की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने जेडीए की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र को रिकार्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 20 जनवरी 2025 को तय की है।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह निर्देश अधिवक्ता दीनदयाल खंडेलवाल व धर्मेन्द्र मूलवानी की पीआईएल पर दिया। पिछली सुनवाई पर खंडपीठ ने कहा था कि बनीपार्क के मौजूदा कोर्ट परिसर का निर्माण 5 बीघा जमीन में 1975 में किया था। यहां फिलहाल करीब 200 कोर्ट चल रहे हैं। यह अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जगह है। अब कोर्ट परिसर के निर्माण के साथ ही न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए भी जमीन की जरूरत है। जयपुर शहर में न्यायिक अधिकारियों के लिए केवल 80 ही आवास की सुविधा है। गौरतलब है कि पीआईएल में कहा था कि बनीपार्क कोर्ट परिसर में जगह की कमी है और आधारभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। जिससे अफसरों, वकीलों और पक्षकारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए भविष्य के लिए कोर्ट परिसर को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने की जरूरत है।

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