राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में दायर की अपील, चाईबासा कोर्ट के गैर-जमानती वारंट को दी चुनौती
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। उन्होंने चाईबासा के एमपी एमएलए की विशेष अदालत की ओर से जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि वह पहले से ही उपस्थिति से छूट के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं, जो लंबित है। वैसी स्थिति में चाईबासा कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी करना सही नहीं है। राहुल गांधी ने वारंट को निरस्त करने की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि, अदालत में पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए सांसद को अदालत में पेश होने को कहा है।
इस संबंध में अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि 28 मार्च 2018 को राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण दिया था। उनके इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजेएम अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानि की अर्जी दायर की थी। इसी मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई की है। इसके बाद बीते गुरुवार को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।