सरकार ने आरओडीटीईपी योजना को तीन महीने के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ाया
रांची (RANCHI): केंद्र सरकार ने निर्यातकों को राहत देते हुए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना को 31 दिसंबर तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि वाणिज्य विभाग ने दिनांक 30 सितंबर, 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 41/2026-27 के माध्यम से निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि ये योजना 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी लेकिन विस्तार के बाद अब यह योजना 31 दिसंबर, 2026 तक लागू रहेगी।
इन इकाइयों पर मिलेगा योजना का लाभ
मंत्रालय के मुताबिक यह योजना घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) की इकाइयों, अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की इकाइयों के साथ ही निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) के द्वारा किए गए निर्यात पर भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा आरओडीटीईपी योजना निर्यातित उत्पादों पर वहन किए गए ऐसे अंतर्निहित, प्रतिपूर्ति से वंचित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों, करों और उपकरों की वापसी करती है, जिनमें पूर्ववर्ती चरणों के संचित अप्रत्यक्ष कर भी शामिल हैं। 30 सितंबर 2026 को यथालागू परिशिष्ट 4आर और परिशिष्ट 4आरई में अधिसूचित मौजूदा आरओडीटीईपी दरें और मूल्य सीमाएं उपर्युक्त अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी।
2021 में हुई थी आरओडीटीईपी योजना की शुरुआत
10,000 करोड़ रुपये होगा योजना का बजट















