पूर्वी सिंहभूम। जिला प्रशासन ने गुरुवार को जानकारी दी है कि जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के लाभुकों को जून, जुलाई और अगस्त के लिए खाद्यान्न अग्रिम रूप से वितरित किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची से प्राप्त निर्देशों के आलोक में यह व्यवस्था लागू की है, ताकि मानसून के दौरान लाभुकों को किसी तरह की परेशानी न हो और वे समय पर अपना राशन प्राप्त कर सकें।

खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा गया है। जून और जुलाई का खाद्यान्न 1 जून से 15 जून तक वितरित किया जाएगा, जबकि अगस्त का खाद्यान्न 16 जून से 30 जून के बीच बांटा जाएगा। इस योजना से जिले के कुल 4,34,255 परिवार और 16,49,662 लाभुक लाभान्वित होंगे। जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रत्येक माह के लिए अलग-अलग लेनदेन करें। लाभुकों को हर माह की अलग-अलग पर्ची दी जाएगी और हर बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित अवधि के भीतर ही खाद्यान्न का वितरण करें। अगर कोई दुकानदार समय सीमा का उल्लंघन करता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है। जिले के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अनुभाजन क्षेत्र के पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में वितरण की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि कोई भी लाभुक राशन से वंचित न रहे।

इधर, डीलर संघ ने प्रशासन से 15 दिन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि सीमित संसाधनों और भंडारण क्षमता के कारण तीन माह का राशन 15 दिनों में बांटना व्यावहारिक रूप से कठिन है। साथ ही तकनीकी दिक्कतों के चलते ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण की भी मांग की गई है, ताकि वृद्ध या बीमार लाभुकों को परेशानी न हो।

जिला प्रशासन ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन प्राप्त कर लें। किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित पदाधिकारी या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह भी दी गई है। प्रशासन ने विश्वास दिलाया है कि वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिससे जिले के लाखों लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।