तमिलनाडु के मदुरांतकम और धारापुरम उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को मतदान, सार्वजनिक अवकाश घोषित
रांची (RANCHI): तमिलनाडु के मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में 6 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। दोनों सीटों पर सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान रविवार शाम छह बजे समाप्त हो गया।
मदुरांतकम विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 28 प्रत्याशी चुनाव मैदान में
तमिलगा वेत्रि कझगम (तवेक) के समर्थन वाले कम्युनिस्ट दलों ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसके चलते दोनों सीटों पर पांचतरफा मुकाबला होने की स्थिति है। मदुरांतकम विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 28 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान के बाद मतगणना और परिणाम की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। मदुरांतकम चेंगलपट्टू जिले का आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, जबकि धारापुरम तिरुप्पुर जिले का आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। दोनों क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने प्रचार के अंतिम चरण में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार समाप्त होने के बाद अब प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदान के दिन की तैयारियों में जुटे हैं।
6 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित
उपचुनाव के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार ने 6 अक्टूबर को मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शासनादेश के अनुसार, इन विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान, सरकार के नियंत्रण वाले संस्थान और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश देने का निर्देश
सरकार ने इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश देने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे मतदाता कर्मचारी, जो पड़ोसी जिलों में कार्यरत हैं, उन्हें भी 6 अक्टूबर को वेतन सहित अवकाश देने का आदेश दिया गया है। इसका उद्देश्य संबंधित कर्मचारियों को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना है।
शासनादेश 18 सितंबर को किया गया था जारी
सरकार की ओर से जारी शासनादेश में 1881 के अधिनियम की धारा 25 की व्याख्या और केंद्रीय गृह मंत्रालय की आठ जून 1957 को जारी अधिसूचना का उल्लेख किया गया है। इसी आधार पर 6 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में शासनादेश 18 सितंबर को जारी किया गया था और इसे तमिलनाडु सरकार के राजपत्र के विशेष प्रकाशन में भी प्रकाशित किया गया है।
विधायकों के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख घोषित की
उल्लेखनीय है कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की आवश्यकता पिछले विधानसभा चुनाव के बाद पैदा हुई। धारापुरम और मदुरांतकम से निर्वाचित अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के विधायकों ने चुनाव के कुछ ही समय बाद अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। बाद में दोनों तमिलगा वेत्रि कझगम (टीवीके) में शामिल हो गए। विधायकों के इस्तीफे के बाद दोनों सीटें रिक्त हो गईं और चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख घोषित की। अब 6 अक्टूबर को होने वाले मतदान के साथ दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता नए प्रतिनिधि के चुनाव के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के दौरान प्रशासन की ओर से निर्धारित नियमों और सुरक्षा व्यवस्था के तहत मतदान प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।















