रांची (RANCHI): भारत सरकार मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक नई 'वेरीफाइड कॉलर आइडेंटिफिकेशन' सुविधा शुरू करने जा रही है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 1 नवंबर (2026) से 'कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन' (CNAP) लागू करने का निर्देश दिया है। इसलिए, अगर आप 4G या 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो CNAP अपने आप काम करने लगेगा और उपयोगकर्ताओं को इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी।
CNAP कॉलर ID कैसे काम करेगा?
CNAP: प्राइवेसी और सुरक्षा नियम
प्राइवेसी को हल्के में नहीं लिया गया है; DoT ने जोर दिया है कि ऑपरेटर 'सुरक्षा को सबसे पहले' रखने वाली अप्रोच अपनाएं। इसलिए, कॉल खत्म होने के बाद, आपकी क्वेरी और रिस्पॉन्स डेटा (खासकर कॉलर का नाम) को हटा दिया जाएगा। अगर कोई अपनी पहचान छिपाने के लिए CLIR फीचर का इस्तेमाल करता है, तो सुरक्षा कारणों से CNAP उनका नाम नहीं दिखाएगा।
कंपनियों के लिए नियम
कंपनियों के लिए भी नियम हैं। अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं या आपके पास कई सारे नंबर हैं, तो आप कॉल के लिए अपनी पसंद का डिस्प्ले नाम चुन सकते हैं। लेकिन एक शर्त है: यह नाम एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या GST द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड नाम होना चाहिए, और ऑपरेटर आपके कागजातों की जांच करेंगे। फिलहाल, लॉन्च के समय केवल 4G और उससे नए नेटवर्क ही CNAP को सपोर्ट करेंगे। खबर है कि सरकार इस बात पर काम कर रही है कि क्या 2G, 3G और सामान्य लैंडलाइन को भी यह अपग्रेड मिलेगा या नहीं।















