खड़गपुर,  रेल यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खड़गपुर मंडल ने विशेष जांच अभियान चलाते हुए ट्रेन संख्या 12860 (गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस) से 80 कार्टन अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल जब्त किए। यह पेयजल यात्रियों को अवैध रूप से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था।

यह कार्रवाई वाणिज्य विभाग द्वारा नियमित जांच के दौरान शुक्रवार को की गई। जांच में पाया गया कि जब्त किया गया पैकेज्ड पेयजल भारतीय रेल के स्वीकृत आपूर्ति मानकों के अनुरूप नहीं था। यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे तत्काल जब्त कर लिया गया।

भारतीय रेल केवल स्वीकृत ब्रांड के पैकेज्ड पेयजल की ही स्टेशन और ट्रेनों में बिक्री की अनुमति देती है। अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

खड़गपुर मंडल ने बताया कि अनधिकृत विक्रेताओं पर अंकुश लगाने तथा यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं पेय सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों में नियमित रूप से औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

यात्रियों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही पैकेज्ड पेयजल खरीदें तथा बोतल पर स्वीकृत ब्रांड और सही सील अवश्य जांच लें।