झारखंड हाई कोर्ट ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर मांगा जवाब
राज्य में लागू की गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली और इस पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने प्रतिवादी राज्य एवं केंद्र सरकार के अलावा अन्य प्रतिवादियों को जवाब के लिए एक और मौका दिया है, आज मामले में सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका।
प्रार्थी की ओर से कोर्ट को पिछले सुनवाई में बताया गया था कि डीजीपी नियुक्ति नियमावली से राज्य सरकार ने यूपीएससी की भूमिका को हटा दिया है जो असंवैधानिक है, इसे निरस्त किया जाए। मामले में पूर्व की सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, यूपीएससी, डीजीपी, केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई की।
दरअसल, डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने चुनौती दी है। पूर्व की सुनवाई में मरांडी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने अदालत को बताया था कि 25 जुलाई 2024 को अनुराग गुप्ता को एक्टिंग डीजीपी बनाया गया था। यह तीन जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
क्या है याचिका में-
याचिका में कहा गया है कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के अनुशंसित पैनल द्वारा की जाती है। लेकिन हेमंत सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मर्जी से उन्हें डीजीपी बना दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक राज्य सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती, तब तक यूपीएससी की प्रक्रिया से ही नियुक्ति होगी।
उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने अब डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई है। इसके तहत नॉमिनेशन कमेटी बनाई गई है। इसी समिति ने अनुराग गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई। इसके बाद उन्हें स्थाई डीजीपी बनाया गया है।