बागपत,  उत्तरप्रदेश के जनपद बागपत में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपित धर्मेंद्र की करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली है। धर्मेंद्र किरठल के खिलाफ तीन राज्यों में 55 से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के निर्देशन पर रविवार को थाना रमाला में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मुकदमें में वांछित आरोपित ग्राम किरठल पट्टी बिजलान (हाल पता विनोद विहार कॉलोनी, ऋषिकेश, देहरादून) निवासी धर्मेंद्र पुत्र रामपालके खिलाफ कुर्की की यह कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपित लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा और उसने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की।

प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में कुल 8130 वर्ग मीटर कृषि भूमि को कुर्क किया गया,जिसमे ग्राम किरठल में 5880 वर्ग मीटर और ग्राम लुहारी में 2250 वर्ग मीटर भूमि शामिल है। कुर्क की गई संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 3.50 करोड़ रुपये आंका गया है।

यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट बागपत के आदेश पर की गई, जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी नगर की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क कर उसका प्रशासक भी नियुक्त किया गया। एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने बताया कि आरोपित धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट और लूट जैसे गंभीर मामलों में विभिन्न थानों पर कुल 55 मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान में आरोपित अंबेडकर नगर की जेल में निरुद्ध है। उनका कहना है कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।