जींद : खाद विक्रेता का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित
जींद,। किसानाें काे डीएपी खाद आवंटन में काेताही के आराेप में
कृषि विभाग द्वारा एक खाद विक्रेता का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित किए
जाने की खबर है। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने मंगलवार को बताया कि नरवाना
उपमंडल में अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम व दुकान की विस्तार से जांच
पड़ताल के दौरान यह तथ्य सामने आए कि इस फर्म ने बिना अनुमति के यूरिया खाद
के बैग अपने गोदाम में स्टॉक किए हुए थे। जिनका लाइसेंस में कोई इंद्राज
भी नही था। खाद नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4,11,19, 28 व 31 की उल्लंघना
पाए जाने पर कृषि विभाग के सक्षम अधिकारी उपनिदेशक कृषि जींद द्वारा इस खाद
विक्रेता फर्म के दोनों थोक लाइसेंस संख्या 1541 व लाइसेंस संख्या 115 को
आगामी 15 दिनों के लिए निलंबित कर खाद की बिक्री तुरंत प्रभाव से बंद कर दी
गई है। उपायुक्त ने इस संबंध में जानकारी देते हुए आगे बताया कि खाद को
लेकर इस तरह का चैकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
सीएम
फ्लाइंग तथा कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने आठ नवंबर को नरवाना ने अनाधिकृत
खाद तथा दवाइयों स्टॉक रखने की सूचना पर माल गोदाम रोड पर एक फर्म के गोदाम
पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान गोदाम पर स्टॉक का रिकार्ड तो
दुरूस्त मिला था लेकिन गोदाम की लोकेशन कृषि विभाग के रिकार्ड में नही
मिला। जिस पर कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर ने फर्म को नोटिस जारी करते
हुए कृषि उपनिदेशक से कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।