झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर अगले आदेश तक लगाई रोक
रांची,। झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को झारखंड कर्मचारी चयन
आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी-सीजीएल) परीक्षा पेपर लीक मामले
की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका
पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने सामान्य स्नातक
योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का परीक्षाफल प्रकाशन करने
पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट
आदेश नहीं देता तब तक रिजल्ट जारी ना किया जाये। साथ ही अदालत ने राज्य
सरकार को निर्देश दिया है कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के
संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर
दर्ज करे और अनुसंधान कर रिपोर्ट दें। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22
जनवरी, 2025 को होगी।
इस संबंध में राजेश कुमार की ओर से
जनहित याचिका दायर की गयी है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल
और प्रिंस कुमार ने बहस की। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार
ने बहस की।
पूर्व की सुनवाई के दौरान वादी की ओर से बताया गया था
कि 28 जनवरी को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता
परीक्षा-2023 हुई थी। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए
लेकिन छात्रों ने प्रश्नपत्र लीक का आरोप लगाया था और विरोध-प्रदर्शन किया
था। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। इस परीक्षा में जिस प्रकार से
पेपर लीक हुआ है उसी प्रकार 21 एवं 22 सितंबर की भी परीक्षा में पेपर लिखा
हुआ है। राजेश प्रसाद ने इस संबंध में संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज
करने के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज की है, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करना
संदेह उत्पन्न कर रहा है। जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक को लेकर
बड़ी संख्या में छात्र आंदोलित हैं।