झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: JUIDCO को ठेकेदार का लंबित भुगतान करने का निर्देश
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (JUIDCO) को एक ठेकेदार के लंबित भुगतान के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि ठेकेदार का भुगतान नियमानुसार देय है, तो उसका शीघ्र निपटारा किया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कार्य पूरा करने के बावजूद लंबे समय से भुगतान लंबित है, जिससे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद JUIDCO को तय प्रक्रिया के तहत मामले की जांच कर लंबित भुगतान का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी एजेंसियों को अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिए तथा बिना उचित कारण भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। यदि भुगतान देय पाया जाता है, तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश से संबंधित ठेकेदार को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही, यह फैसला सरकारी परियोजनाओं में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और संविदाकारों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: JUIDCO को ठेकेदार का लंबित भुगतान करने का निर्देश













