सूचना सहायक भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटी, याचिकाएं खारिज
जयपुर, । राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी अंतरिम रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही अदालत ने विवादित प्रश्न-उत्तरों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश बबीता बाई बैरवा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिकाओं में कहा गया कि राज्य सरकार ने सूचना सहायकों के 3415 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसकी लिखित परीक्षा 21 जनवरी, 2024 को हुई और प्रथम उत्तर कुंजी 2 फरवरी, 2024 को जारी की गई। वहीं अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगकर एक जुलाई को परिणाम घोषित किया गया और अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की गई। याचिका में कहा गया कि उत्तर कुंजी में कुछ सवालों के जवाब गलत जांचे गए। जिसके चलते याचिकाकर्ताओं के अंक कम आए और वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। इसलिए विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए।