कोलकाता। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल नौकरी घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दर्ज मामले की सुनवाई रोजाना आधार पर हो सकती है। कोलकाता स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने इस संबंध में संकेत दिए हैं।

एक अधिकारी के मुताबिक, ईडी ने आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी कर ली है। इसके बाद मामले की सुनवाई प्रारंभ होगी। सोमवार को अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को गवाहों की सूची बुधवार तक तैयार कर अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही, जज ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक पर रोजाना आधार पर हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि इसी साल अगस्त में कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुई घिनौनी घटना की सुनवाई भी कोलकाता के विशेष अदालत में फास्ट ट्रैक और रोजाना आधार पर चल रही है।

सोमवार को अदालत ने ईडी अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया था कि हाल ही में दाखिल पांचवें पूरक आरोप पत्र में जिन व्यक्तियों के नाम आरोपित या गवाह के रूप में शामिल हैं, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किए जाएं।

इससे पहले, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को एक फरवरी तक जमानत देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यह भी निर्देश दिया था कि इस मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया फरवरी एक से पहले पूरी की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर यह प्रक्रिया समय से पूरी हो जाती है, तो पार्थ चटर्जी को उसी दिन जमानत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, ईडी ने आरोप तय करने की तैयारी शुरू कर दी है।

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