यौन शोषण के दोषी को 10 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना
दुमका, यौन शोषण करने के दोषी प्रेम लाल हेम्ब्रम को डीजे-टू योगेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार काे 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह घटना 2014 में सरैयाहाट के ढोलपहाड़ी गांव में हुई। पीड़िता के बयान पर सरैयाहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि आरोपित युवक ने शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ करीब ढाई साल तक यौन शोषण किया, लेकिन पीडिता ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो वह शादी करने से इंकार कर दिया। इसके बाद वह थाना पहुंची और युवक के विरुद्ध शिकायत की। इस केस में 08 गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया। केस की पैरवी पीपी भवेन्द्र सोरेन ने की।














