रांची (RANCHI): झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 37, 1948) के अधीन जनगणना नियमावली की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना 2027 के लिए राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्देश दिया है.


इन प्रशासनिक इकाइयों में नहीं होंगे बदलाव

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा. इन प्रशासनिक इकाइयों में जिला, उपखंड, प्रखंड (ब्लॉक), नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड, वार्ड, पंचायत और गांव शामिल हैं. 

31 दिसंबर 2025 तक जारी किया जाएगा 31 दिसंबर 2025 तक

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के दौरान इन सभी इकाइयों की सीमाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए. उन्होंने यह भी कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक क्षेत्रीय सीमाओं में किए गए सभी परिवर्तनों से संबंधित विवरण और आवश्यक अधिसूचनाएं निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखंड को उपलब्ध करा दिए जाएं.