नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कठोर कैद
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने शुक्रवार को साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 16 हजार रुपये अर्थदंड भी जा सकते हैं।
एडीजीसी रूद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बताया कि 22 अप्रैल 2018 की शाम कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा नौ की छात्रा अपनी दुकान पर बैठी थी। तभी कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी गांव निवासी शिवेन्द्र सिंह पुत्र राम संजीवनी सिंह बाइक से वहां पहुंचा और छात्रा को जबरन अगवा कर कुरारा की ओर ले गया। आरोप था कि वहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर उसके भाई व मां को जान से मारने की धमकी दी। बाद में आरोपित छात्रा को बेहोशी की हालत में हनुमान मंदिर के पास छोड़कर फरार हो गया। मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में अदालत में चार्ज शीट व साक्ष्य प्रस्तुत किए।
मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपित शिवेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर कुल 16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।